आधार कार्ड की अनिवार्यता पर सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया आदेश, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल वॉलेट , कहां थे और कहां से हटाए |
आधार कार्ड की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सबसे बड़ा फैसला मोबाइल फोन और स्कूल आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, कोर्ट ने दुनिया की सबसे बड़ी बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन संवैधानिक रूप से मान्य करार कर दिया है |
आधार कार्ड की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता को बैंक अकाउंट, स्कूल ऐडमिशन ,और मोबाइल वॉलेट के साथ प्राइवेट कंपनियों से भी हटा दिया है | कोर्ट ने दुनिया के सबसे बड़े बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन को संवैधानिक रूप से करार कर दिया है |
इस हिसाब से यह साबित होता है कि अब आपको अपना आधार कार्ड किसी भी वॉलेट जैसे कि पेटीएम ,फोन पे इत्यादि जैसे एप्लीकेशन में जोड़ना नहीं है, अगर आप पहले से ही अपने वॉलेट एप में आधार कार्ड को जोर रखते हैं तो आप उसे हटा भी सकते हैं |
आधार कार्ड की अनिवार्यता फैसले के बाद आप चाहे तो अपने वॉलेट एप से अपने आधार को डी लिंक कर सकते हैं , और यह करना कहीं ना कहीं आपलोगों के लिए फायदेमंद ही होगा |
कैसे कर सकते हैं आधार d-link :-
उदाहरण के लिए हम आपको सबसे प्रसिद्ध वॉलेट एप पेटीएम से आधार कार्ड d-link करने का प्रोसेस समझाते हैं
1. सबसे पहले आपको अपने वॉलेट एप की कंपनी यानी कस्टमर केयर में कॉल करना होगा |
2. वहां आपको बताना होगा कि आप अपना आधार कार्ड अपने वॉलेट से डी लिंक करना चाहते हैं
3. वहां से आपकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी उसके बाद आपको बोला जाएगा ईमेल करने को
4. जब आप ईमेल पर यह प्रक्रिया कंपलीट कर देते हैं तो 72 घंटों के भीतर आपका आधार कार्ड आपके वॉलेट एप से d-link हो जाता है
आधार कार्ड की अनिवार्यता लागू होने के बाद भी आपको अपने पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक करना ही होगा |
आधार कार्ड को पैन के साथ लिंक करना जरूरी :- आधार कार्ड की अनिवार्यता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह सुनिश्चित कर दिया है कि आयकर दाखिल को दर्ज करने के लिए पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक होना ही चाहिए |
आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाते हुए आधार की मान्यता को बरकरार रखी है लेकिन आधार एक्ट के कई धाराओं में बदलाव किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट 57 को रद्द कर दिया आधार की मांग प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है, आधार को बैंक खाता नंबर से लिंक करने की अनिवार्यता को भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया ,सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आधार आयकर दाखिल करने और पैन को आधार के साथ लिंक करना जरूरी है |
बैंक के अकाउंट से कैसे कर सकते हैं आधार कार्ड को d-link ?
अगर आप अपने बैंक खाते से आधार कार्ड की डिटेल को हटाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने बैंक शाखा में जाना होगा
वहां आपको आधार d-link का फॉर्म भरना होगा
फॉर्म को जमा करना होगा
फॉर्म को जमा करने के 48 घंटे बाद आपके खाते से आपका आधार d-link हो जाएगा
ध्यान देने वाली बात है की अगर आप अपने खाता संख्या से आधार संख्या को हटवा देते हैं तो आप AEPS( आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम) का उपयोग नहीं कर पाओगे , यानी कि आप कहीं पर भी अपने अंगूठे के निशान से अपने खाते से पैसे की निकासी नहीं कर पाओगे |
मोबाइल ऑपरेटर से आधार d-link ; यानी कि आप अपने सिम कार्ड से भी आधार को d-link करवा पाओगे , मोबाइल ऑपरेटर कंपनी अभी का ऑप्शन नहीं दे रही है आने वाले एक- दो हफ्तो में यह ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा |
आधार कार्ड की अनिवार्यता पर फैसले के बाद यह तो सुनिश्चित हो चुका है कि आधार की अनिवार्यता को पूरी तरह से खत्म नहीं की गई है और आधार कार्ड अभी भी मान्य होगा | पैन कार्ड के साथ हर प्रकार की सरकारी सेवाओं हर प्रकार की सरकारी संस्थाओं में आधार कार्ड की मांग की जा सकती है और आपको आधार कार्ड वहां देना ही होगा |
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