हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना जिसे “डॉ अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2023” का नाम दिया गया है। यह योजना मुख्य रूप से गरीब वर्ग के और अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार आपके घर की मुरम्मत हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
Dr Ambedkar Awas Navinikarn Yojana 2023 | अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2023
हमारा देश भले ही प्रगति पथ पर अग्रसर है। लेकिन आज भी देश में कई सारे ऐसे परिवार मौजूद हैं जिन्हें जीवन यापन के अलावा अन्य किसी खर्च को पूरा करने में काफी दिक्कत होती है। विशेष तौर पर अपनी आवाज को नवीकरण करने के लिए कई सारी पिछड़े वर्ग के लोग आर्थिक पूंजी इकट्ठा नहीं कर सकते। ऐसे सारे लोगों के लिए हरियाणा सरकार बहुत ही उत्तम योजना लेकर आई है।
हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए डॉ अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना लाई गई है। इस योजना के तहत हरियाणा में गरीब और पिछड़े लोगों को उनके घर की मरम्मत करने के लिए सरकार की तरफ से एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। इस लेख में हम आपको इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे और इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी बताएंगे।
डॉ अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2023 क्या है?
यह हरियाणा सरकार के द्वारा लाई गई एक बहुत ही महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत पहले केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही अपने घर की मरम्मत के लिए धनराशि दी जाती थी। लेकिन अब इसमें बीपीएल कार्ड धारक लोग ही इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। इस योजना को अब नए सिरे से अपडेट करके एग्जीक्यूट किया जा रहा है।
जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तब इस योजना के माध्यम से घर के मरम्मत के लिए ₹50000 की धनराशि सरकार की ओर से दी जाती थी। लेकिन अब इस योजना को अपडेट करने के बाद नई योजना के तहत कुल ₹80000 रुपयों की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जमा की जाती है। इस योजना से संबंधित और भी डिटेल जानकारी आपको इस लेख में मिलने वाली है।
Highlights of Dr Ambedkar Awas Navinikarn Yojana 2023
योजना का नाम | डॉ अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2023 |
किस सरकार ने शुरू की | हरियाणा सरकार |
विभाग का नाम | अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग विकास विभाग |
किसको लाभ मिलेगा | अनुसूचित जाति एवं बीपीएल कार्ड धारक |
योजना का महत्व | पुराने घरों की मरम्मत के लिए दी जाएगी राशि |
कितनी राशि दी जाएगी | 80000 रुपए |
ऑफिशियल वेबसाइट | www.haryanascbc.gov.in |
Join Us on Telegram | Telegram Group |
डॉ आंबेडकर नवीनीकरण योजना के लाभ एवं विशेषताएं
डॉक्टर अंबेडकर नवीकरण योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लाई गई महत्वाकांक्षी योजना है। जिसके लाभ एवं विशेषताएं निम्नलिखित में सूचीबद्ध किए गए हैं –
- इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति और बीपीएल कार्ड धारक नागरिक ले पाएंगे।
- पहले इस योजना के माध्यम से केवल अनुसूचित जाति को ही लाभ मिलता था लेकिन अब योजना में बदलाव करके बीपीएल कार्ड धारक को भी इसका लाभ मिलेगा।
- जो लोग इस योजना के लिए पात्र होंगे उन्हें अपने 10 साल पुराने घर की मरम्मत के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता की जाएगी।
- अंबेडकर आवास नवीनीकरण स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार पात्र परिवारों को ₹80000 रूपये अपने घर की मरम्मत हेतु प्रदान करेगी।
- यह पैसे उन्हीं लोगों के खाते में आएंगे जिनका आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक है।
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है।
- ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
- इस योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने सरकार की ओर से इससे पहले कोई और योजना के तहत अनुदान नहीं लिया है।
- जिस मकान की मरम्मत के लिए आवेदन किया जा रहा है वह मकान आवेदक के खुद के नाम पर होना चाहिए।
Eligibility Criteria: डॉ अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2023 के लिए पात्रता
डॉ अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ पात्रता ए निश्चित की गई है जो निम्नलिखित में सूचीबद्ध है –
- आवेदक व्यक्ति हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति और बीपीएल कार्ड धारक ही ले पाएंगे।
- आवेदक ने पहले किसी भी सरकारी योजना के तहत अनुदान नहीं लिया होना चाहिए।
- जिस मकान की मरम्मत की जा रही है उसकी आयु कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- जो आवेदक इस योजना के लिए आवेदन करना चाहता है वह अपने मकान का खुद मालिक होना चाहिए।
डॉ आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी लोगों के पास निम्नलिखित सूची में दिए गए दस्तावेज होने जरूरी है –
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- प्लॉट की रजिस्ट्री
- अपने मकान के साथ अपना एक फोटो
- बिजली या पानी का बिल
बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2023 ऑनलाइन अप्लाई
डॉ अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी –
- ऑनलाइन आवेदन हेतु सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की अंत्योदय सरल पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट [saralharyana.gov.in] पर जाना होगा।
- इसके बाद होम पेज ओपन होते हैं आपको लॉगइन क्रैडेंशियल्स के साथ लॉगिन करने का ऑप्शन दिखाई देगा।
- यदि आपने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।
- इसके बाद आपको आगे बढ़ने पर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की लिंक दिखाई दीजिए उस पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा।
- उस एप्लीकेशन फॉर में मांगा गया सारा विवरण आपको ठीक तरीके से और ध्यान से भर देना है।
- इसके साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन तरीके से अपलोड करने हैं।
- इसके बाद आपको इसके लिए ₹30 शुल्क भी ऑनलाइन तरीके से ही भरना होगा।
- यह सब करने के बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है।
- इसके बाद आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा और सारी जानकारी सही पाए जाने पर आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र बन जाएंगे।
अंबेडकर मकान मरम्मत योजना निष्कर्ष
दोस्तों इस लेख में हमने आपको हरियाणा सरकार के द्वारा संचालित की जा रही डॉ अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया। इस लेख में आपको इस योजना की आवेदन प्रक्रिया समेत जरूरी दस्तावेज और पात्रता की भी जानकारी हमने भी। उम्मीद है कि वह सारी जानकारी आपको ठीक से समझ आ गई होगी।
FAQs अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सवाल: डॉ अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है ?
जवाब: haryanascbc.gov.in और ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल पर saralharyana.gov.in पर रजिस्टर करना होगा।
सवाल: अंबेडकर मकान मरम्मत योजना के अंतर्गत मकान नवीनीकरण हेतु कितने रूपये दिए जाते है ?
जवाब: हरियाणा सरकार मकान नवीनीकरण के लिए ₹80,000/- रूपये की आर्थिक सहायता देती है।
सवाल: अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ किसे मिलेगा?
जवाब: इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य के मूल निवासी के साथ-साथ, राज्य के BPL परिवार और SC / OBC वर्ग से संबंध रखने वाले परिवार उठा सकते है।
from ICDSUPWEB.ORG https://ift.tt/92hStKn