Last Updated On August 6, 2022
गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद (Ghaziabad) में जिला प्रशासन ने राशन कार्ड (Ration Card) को लेकर नियम जारी कर दिया है। प्रशासन ने सात मानक जारी करते हुए कहा कि किसी एक के होने पर भी अगर कोई नागरिक राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
कितने समय में करना पड़ेगा जमा
कार्ड जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।जिला आपूर्ति कार्यालय की तरफ से जारी आदेश में सात मानकों की बात की गई है। अगर किसी परिवार का सदस्य आयकर भरता है, एक से अधिक सदस्य के पास हथियार का लाइसेंस है, शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपये सालाना और ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपये सालाना की आय है, अपना घर, फ्लैट या कमर्शल जगह है तो ऐसे में राशन कार्ड के लिए अयोग्य माने जाएंगे।
इसी तरह से अगर परिवार के पास चारपहिया गाड़ी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर है या फिर घर पर एयर कंडीशनर या जनरेटर है तो भी राशन कार्ड रखने के लिए अयोग्य माने जाएंगे। शहरी निवासी जिला आपूर्ति ऑफिस में और ग्रामीण निवासी तहसील ऑफिस में अपना राशन कार्ड जमा कर सकते हैं। गाजियाबाद में प्राथमिक घरेलू कैटिगरी में 4 लाख 38 हजार और अंत्योदय योजना के तहत 8500 लाभार्थी हैं।
ऐसे में राशन कार्ड के लिए अयोग्य माने जाएंगे-
- अगर किसी परिवार का सदस्य आयकर भरता है
- एक से अधिक सदस्य के पास हथियार का लाइसेंस है
- शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपये सालाना आय
- अगर अपना घर, फ्लैट या कमर्शल जगह है
- परिवार के पास चारपहिया गाड़ी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर है
- घर पर एयर कंडीशनर लगा हुआ है
- घर या कमर्शल स्पेस में जनरेटर है
कौन सा राशन कार्ड करना पड़ेगा जमा
अधिकारियों के अनुसार राशन कार्ड दो प्रकार के हैं। अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू कार्ड। शहर में 3 लाख वार्षिक और गांव में 2 लाख वार्षिक आय वाले परिवार प्राथमिक घरेलू कार्ड के हकदार हैं। वहीं अंत्योदय योजना के तहत समाज का गरीब तबका, जिनका कोई घर या आय नहीं होता या कार्य कुशलता नहीं है, उन्हें राशन कार्ड का लाभ मिलता है।
इस मामले में जिला आपूर्ति अधिकारी अश्विनी कुमार ने कहा, ‘यह निर्देश इसलिए जारी किया गया, क्योंकि समय के साथ लोगों की आय भी बढ़ी है। जो राशन कार्ड लोग सरेंडर करेंगे, उन्हें दूसरे योग्य लोगों को दे दिया जाएगा। अगर जानबूझकर कार्ड को पास में रखा जाएगा, तो हम ऐसे लोगों पर भारी जुर्माना लगाएंगे। साथ ही जबसे राशन कार्ड का प्रयोग हो रहा है, तबसे लेकर वर्तमान की कीमत वसूली जाएगी।’
राशन कार्ड जारी करने के लिए साझा पंजीकरण
11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड जारी करने के लिए एक साझा पंजीकरण सुविधा की शुरुआत की है. केंद्र सरकार ने इस सुविधा को शुरू कर दिया है. इस पंजीकरण का उद्देश्य बेघर लोगों, निराश्रितों, प्रवासियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाना है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए अधिकतम कवरेज प्रदान करता है.
अत्यधिक रियायत पर खाद्यान्न
वर्तमान में इस अधिनियम के तहत लगभग 79.77 करोड़ लोगों को अत्यधिक रियायत आधार पर खाद्यान्न दिया जाता है. इस हिसाब से 1.58 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जा सकता है. खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि ‘सामान्य पंजीकरण सुविधा’ माई राशनमाई राइट का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पात्र लाभार्थियों की शीघ्र पहचान करना है. साथ ही इस तरह के लोगों की राशन कार्ड जारी करने में मदद करना है, ताकि वे एनएफएसए के तहत पात्रता का लाभ उठा सकें.
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