रोजाना ₹2 जमा कर पा सकते हैं ₹36000 का पेंशन,केंद्र सरकार की नयी योजना |

केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 【PMSYM】 को पेश किया है । इसके तहत असंगठित क्षेत्र के कामगार छोटे व्यापारी शामिल हो सकते हैं , इस योजना में सरकार के तरफ से व्यक्ति की एक निश्चित आयु होने पर उन्हें पेंशन देने का प्रावधान किया गया है ।

रोजाना ₹2 जमा कर पा सकते हैं ₹36000 का पेंशन

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान -धन ( PMSMY ) मे लाभार्थी ऑर योजना की जानकारी ?

देश के असंगठित क्षेत्र में 42 करोइ श्रमिक काम -करते हैं । इस योजना के पात्र 18 – 40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक , स्ट्रीट वेंडर , मिड ई मील श्रमिक , सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक , ईंट भट्टा मजदूर , चर्मकार , कचरा उठाने वाले , घरेलू कामगार , धोबी , रिक्शा चालक , भूमिहीन मजदूर , खेतिहर मजदूर , निर्माण मजदूर , बीड़ी मजदूर , हथकरघा मजदूर , चमड़ा मजदूर , ऑडियो – वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसाय के श्रमिक होंगे , जिनकी मासिक आय 15 , 000 रुपये प्रति महीने या उससे कम है । पात्र व्यक्ति नई पेंशन योजना ( एनपीएस ) , कर्मचारी राज्य बीमा निगम ( ईएसआईसी ) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ ) के लाभ के अंतर्गत कवर नहीं किए नहीं जाने चाहिए और उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए ।

PMSYM  की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

• न्यूनतम निश्चित पेंशनः पीएम – एसवाईएम के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने 3 , 000 रुपये न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलेगा । परिवार पेंशनः यदि पैशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु होती हैं तो परिवार पेंशन के रूप में लाभार्थी को मिलने वाले पेंशन का 50 प्रतिशत लाभार्थी के जीवनसाथी को मिलेगा ।

⇒                   परिवार पेंशन केवल जीवनसाथी के मामले में लागू होता है । iii . यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु ( 60 वर्ष की आयु से पहले ) हो जाती है तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है । अभिदाता द्वारा अंशदानः अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता / जनधन खाता से ऑटो डेबिट ” सुविधा के माध्यम से किया जाएगा ।

पीएम – एसवाईएम योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी । नीचे तालिका में प्रवेश आयु विशेष मासिक अंशदान का ब्यौरा दिया गया है ।

Entry Age (Yrs)
(A)
Superannuation Age
(B)
Member’s monthly contribution (Rs)
(C)
Central Govt’s monthly contribution (Rs)
(D)
Total monthly contribution (Rs)
(Total = C + D)
18 60 55.00 55.00 110.00
19 60 58.00 58.00 116.00
20 60 61.00 61.00 122.00
21 60 64.00 64.00 128.00
22 60 68.00 68.00 136.00
23 60 72.00 72.00 144.00
24 60 76.00 76.00 152.00
25 60 80.00 80.00 160.00
26 60 85.00 85.00 170.00
27 60 90.00 90.00 180.00
28 60 95.00 95.00 190.00
29 60 100.00 100.00 200.00
30 60 105.00 105.00 210.00
31 60 110.00 110.00 220.00
32 60 120.00 120.00 240.00
33 60 130.00 130.00 260.00
34 60 140.00 140.00 280.00
35 60 150.00 150.00 300.00
36 60 160.00 160.00 320.00
37 60 170.00 170.00 340.00
38 60 180.00 180.00 360.00
39 60 190.00 190.00 380.00
40 60 200.00 200.00 400.00

केन्द्र सरकार द्वारा बराबर का अंशदानः

पीएम – एसवाईएम 50 : 50 के अनुपात आधार पर एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है , जिसमें निर्धारित आयु विशेष अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और तालिका के अनुसार बराबर का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा । उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु का होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रति महीने 100 रुपये का अंशदान करना होगा । केन्द्र सरकार द्वारा बराबर का यानी 100 रुपये का अंशदान किया जाएगा । पीएम – एसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकनः अभिदाता के पास मोबाइल फोन , बचत बैंक खाता तथा आधार संख्या होना अनिवार्य है । पात्र अभिदाता नजदीकी सीएससी जाकर आधार नम्बर तथा बचत बैंक खाता / जनधन खाता संख्या को स्वप्रमाणित करके पीएम – एसवाईएम के लिए नामांकन करा सकते हैं ।

बाद में अभिदाता को पीएम – एसवाईएम वेब पोर्टल पर जाने तथा मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी और अभिदाता आधार संख्या स्वप्रमाणित आधार पर बचत बैंक खाता । जनधन खाता का इस्तेमाल करते हुए अपना पंजीकरण करा सकते हैं ।

PMSMY के लिए नामांकन एजेंसियां :

नामांकन कार्य सामुदायिक सेवा केन्द्रों ( सीएससी ) द्वारा चलाया जाएगा । असंगठित श्रमिक आधार कार्ड तथा बचत बैंक खाता , पासबुक / जनधन खाता के साथ नजदीकी सीएससी जाकर योजना के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं । पहले महीने की अंशदान राशि का भुगतान नकद रूप में होगा और इसकी रसीद दी जाएगी । सहायता केन्द्रः एलआईसी के सभी शाखा कार्यालयों , ईएसआईसी / ईपीएफओ के कार्यालयों तथा केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालयों द्वारा असंगठित श्रमिकों को योजना , उसके लाभों तथा प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा ।

श्रम योगी के फायदे !

आप छोटे कारोबारी हैं या अगर आप और असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में निवेश करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है और हमने आपको योजना से संबंधित सारी जानकारी दे दी है ।

नोट :- अगर आपको हमारा यह पोस्ट पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए आप हमारे इस वेबसाइट को फॉलो भी कर सकते हैं

Jio GigaFiber को टक्कर देगा Tata Sky Broadband , ग्राहकों को मिलेगा अनलिमिटेड डाटा ।
जनधन खाते में जमा हुए इतने लाख करोड़ रुपए का रकम । सरकार ने दिया रिपोर्ट ।
मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 35 लाख किसानों को सीधे मिलेगा लाभ ।
कार और बाइक चलाने वाले के लिए बदल गये ये 13 नियम ,नहीं जानने पर हो सकती है बड़ी समस्या ।

The post रोजाना ₹2 जमा कर पा सकते हैं ₹36000 का पेंशन,केंद्र सरकार की नयी योजना | appeared first on Sarkari Yojana | सरकारी योजना सूची 2022.